हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है. यहां 11 सितंबर को 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि 11 सितंबर को 11 बजे उग्र प्रदर्शन किया जायेगा. उन्होंने राज्य भर से लोगों को पहुंचने के लिए कहा है. अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है.
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने भी प्रभावी कदम उठाये हैं. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एकसाथ नहीं जुट सकेंगे. प्रशासन का दावा है कि संजौली में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र जैसे हथियार और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर बैन रहेगा.?
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